GST कंप्लायंस गाइड

ई-वे बिल कैसे बनाएं — पूरी गाइड हिंदी में

ई-वे बिल क्या है, कब अनिवार्य है, ewaybillgst.gov.in पर कैसे बनाते हैं, वैधता अवधि, रद्द करने की प्रक्रिया और जुर्माने की जानकारी — सरल हिंदी में।

ई-वे बिल क्या है?

ई-वे बिल (Electronic Way Bill) एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ है जो ₹50,000 से अधिक मूल्य की वस्तुओं के परिवहन के लिए GSTN (GST Network) द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह GST के अंतर्गत इंटर-स्टेट और इंट्रा-स्टेट दोनों आपूर्ति पर लागू होता है।

ई-वे बिल 1 अप्रैल 2018 से इंटर-स्टेट आवाजाही के लिए और चरणबद्ध तरीके से इंट्रा-स्टेट आवाजाही के लिए लागू किया गया। इसका उद्देश्य टैक्स चोरी रोकना और माल की आवाजाही पर नज़र रखना है।

ई-वे बिल कब ज़रूरी है?

निम्नलिखित परिस्थितियों में ई-वे बिल अनिवार्य है:

  • ₹50,000 से अधिक मूल्य की वस्तुओं का इंटर-स्टेट (एक राज्य से दूसरे राज्य) परिवहन
  • अधिकांश राज्यों में ₹50,000 से अधिक मूल्य का इंट्रा-स्टेट परिवहन (राज्य-अनुसार सीमा अलग हो सकती है)
  • बिक्री, स्थानांतरण (branch transfer), वापसी (return), या प्रदर्शनी के लिए भेजा जाना
  • Job work के लिए माल भेजना

ई-वे बिल कैसे बनाएं — चरण-दर-चरण

चरण 1: पोर्टल पर लॉगिन

ewaybillgst.gov.in पर जाएं। यदि पहली बार उपयोग कर रहे हैं तो GSTIN के साथ पंजीकरण करें। पहले से पंजीकृत हैं तो सीधे लॉगिन करें।

चरण 2: "Generate New EWB" पर जाएं

बाएं मेनू में "E-Way Bill" → "Generate New" चुनें।

चरण 3: लेनदेन का प्रकार चुनें

  • Transaction Type: Outbound (बाहर भेजना) या Inbound (मँगवाना) चुनें।
  • Sub Type: Supply (बिक्री), Stock Transfer, Job Work, Returns आदि।
  • Document Type: Tax Invoice, Bill of Supply, Delivery Challan आदि।

चरण 4: बिल/इनवॉइस की जानकारी

Invoice नंबर, तारीख, विक्रेता का GSTIN और खरीदार का GSTIN/नाम-पता, आपूर्ति का स्थान (Place of Supply) — ये सभी जानकारी भरें।

चरण 5: वस्तु का विवरण

HSN कोड, वस्तु का विवरण, मात्रा, मापन इकाई, करयोग्य मूल्य (taxable value), CGST/SGST/IGST दर और राशि भरें।

चरण 6: परिवहन की जानकारी

परिवहन का माध्यम (सड़क/रेल/हवाई/समुद्री) चुनें। सड़क परिवहन के लिए वाहन नंबर दर्ज करें या Transporter ID भरें (यदि ट्रांसपोर्टर पंजीकृत है)।

चरण 7: सबमिट करें और EWB नंबर पाएं

"Submit" करने पर 12 अंकों का ई-वे बिल नंबर (EBN) और QR कोड जनरेट होगा। इसे PDF में डाउनलोड करें और ड्राइवर को दें या DigiLocker/mSeva ऐप में सेव करें।

ई-वे बिल की वैधता

परिवहन का प्रकारदूरीवैधता
ओवर-डायमेंशनल कार्गोहर 20 किमी1 दिन
सामान्य परिवहन100 किमी तक1 दिन
सामान्य परिवहन100–300 किमी3 दिन
सामान्य परिवहन300–500 किमी5 दिन
सामान्य परिवहन500–1000 किमी10 दिन
सामान्य परिवहन1000 किमी से अधिक15 दिन

ई-वे बिल कैसे रद्द (Cancel) करें?

यदि माल का परिवहन नहीं हुआ या गलत जानकारी भर गई, तो जनरेट होने के 24 घंटे के भीतर ई-वे बिल रद्द किया जा सकता है। पोर्टल पर "E-Way Bill" → "Cancel" में जाकर EWB नंबर डालें और कारण चुनें।

वाहन नंबर गलत हो तो 24 घंटे के भीतर "Update Vehicle Number" से सुधार सकते हैं।

ई-वे बिल न होने पर जुर्माना

बिना ई-वे बिल के वस्तु परिवहन करने पर CGST अधिनियम की धारा 129 के तहत:

  • जुर्माना: बकाया टैक्स का 100% या ₹10,000 — जो भी अधिक हो
  • वाहन और माल को रोककर ज़ब्त किया जा सकता है
  • रिहाई के लिए टैक्स और जुर्माना जमा करना पड़ता है

Frequently asked questions

ई-वे बिल कब ज़रूरी होता है?
₹50,000 से अधिक मूल्य की वस्तुओं का परिवहन करते समय ई-वे बिल अनिवार्य है — चाहे बिक्री हो, स्थानांतरण (transfer) हो, या वापसी (return)। कुछ राज्यों में ₹50,000 से कम मूल्य पर भी इंट्रा-स्टेट ई-वे बिल अनिवार्य हो सकता है।
ई-वे बिल कितने समय के लिए वैध होता है?
ई-वे बिल की वैधता दूरी पर निर्भर करती है: ओवर-डायमेंशनल कार्गो के लिए हर 20 किमी पर 1 दिन, सामान्य परिवहन के लिए हर 200 किमी पर 1 दिन। यानी 400 किमी की दूरी के लिए 2 दिन की वैधता होगी।
ई-वे बिल कौन बना सकता है?
ई-वे बिल विक्रेता, खरीदार या ट्रांसपोर्टर — तीनों में से कोई भी ewaybillgst.gov.in पर पंजीकरण कर बना सकता है। ₹50,000 से अधिक मूल्य की इंटर-स्टेट आपूर्ति के लिए यह GST-पंजीकृत सप्लायर की ज़िम्मेदारी है।
क्या ई-वे बिल बिना GSTIN के बन सकता है?
अपंजीकृत (unregistered) व्यक्ति भी ewaybillgst.gov.in पर एनरोलमेंट कर ई-वे बिल बना सकते हैं। इसके लिए PAN, मोबाइल नंबर और व्यवसाय पते की जानकारी चाहिए।
ई-वे बिल में गलती हो जाए तो क्या करें?
ई-वे बिल जनरेट होने के बाद संपादित नहीं किया जा सकता। यदि वाहन नंबर गलत हो तो "Update Vehicle" सुविधा से सुधार सकते हैं। अन्य गलतियों के लिए पुराना ई-वे बिल रद्द करके (cancel) नया बनाना होगा — केवल 24 घंटे के भीतर रद्द किया जा सकता है।
ई-वे बिल न होने पर क्या जुर्माना लगता है?
ई-वे बिल के बिना वस्तुओं का परिवहन CGST अधिनियम की धारा 129 के तहत अपराध है। जुर्माना टैक्स राशि का 100% या ₹10,000 — जो भी अधिक हो — और वाहन को रोककर माल ज़ब्त किया जा सकता है।
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