GST कंप्लायंस गाइड
ई-वे बिल कैसे बनाएं — पूरी गाइड हिंदी में
ई-वे बिल क्या है, कब अनिवार्य है, ewaybillgst.gov.in पर कैसे बनाते हैं, वैधता अवधि, रद्द करने की प्रक्रिया और जुर्माने की जानकारी — सरल हिंदी में।
ई-वे बिल क्या है?
ई-वे बिल (Electronic Way Bill) — ₹50,000 से अधिक मूल्य की वस्तुओं के परिवहन के लिए GSTN द्वारा अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़। यह इंटर-स्टेट और इंट्रा-स्टेट दोनों आपूर्ति पर लागू है।
ई-वे बिल कब ज़रूरी है?
- ₹50,000+ मूल्य का इंटर-स्टेट परिवहन (एक राज्य से दूसरे राज्य)
- ₹50,000+ का इंट्रा-स्टेट परिवहन (अधिकांश राज्यों में — सीमा अलग हो सकती है)
- बिक्री, branch transfer, return, job work या प्रदर्शनी हेतु माल भेजना
ई-वे बिल कैसे बनाएं — 7 चरण
- ewaybillgst.gov.in पर GSTIN से लॉगिन / पहली बार हों तो पंजीकरण करें।
- "E-Way Bill" → "Generate New" पर जाएं।
- Transaction Type (Outbound/Inbound), Sub Type (Supply/Transfer/Return) और Document Type चुनें।
- Invoice नंबर, तारीख, विक्रेता/खरीदार GSTIN और Place of Supply भरें।
- HSN कोड, विवरण, मात्रा, कर योग्य मूल्य और GST दर भरें।
- परिवहन माध्यम (सड़क/रेल/हवाई/समुद्र) और वाहन नंबर या Transporter ID दर्ज करें।
- "Submit" करें — 12-अंकीय EBN और QR कोड मिलेगा। PDF ड्राइवर को दें।
ई-वे बिल की वैधता
| दूरी | वैधता (सामान्य कार्गो) |
|---|---|
| 100 किमी तक | 1 दिन |
| 100–300 किमी | 3 दिन |
| 300–500 किमी | 5 दिन |
| 500–1000 किमी | 10 दिन |
| 1000+ किमी | 15 दिन |
| ओवर-डायमेंशनल कार्गो | हर 20 किमी पर 1 दिन |
ई-वे बिल रद्द (Cancel) कैसे करें?
- जनरेट होने के 24 घंटे के भीतर रद्द किया जा सकता है।
- पोर्टल पर "E-Way Bill" → "Cancel" → EWB नंबर डालें → कारण चुनें।
- केवल वाहन नंबर गलत हो तो "Update Vehicle Number" से सुधार (24 घंटे में)।
ई-वे बिल न होने पर जुर्माना (धारा 129)
- बकाया टैक्स का 100% या ₹10,000 — जो अधिक हो
- वाहन और माल ज़ब्त; रिहाई के लिए टैक्स + जुर्माना जमा करना होगा
Frequently asked questions
ई-वे बिल कब ज़रूरी होता है?
₹50,000 से अधिक मूल्य की वस्तुओं का परिवहन करते समय ई-वे बिल अनिवार्य है — चाहे बिक्री हो, स्थानांतरण (transfer) हो, या वापसी (return)। कुछ राज्यों में ₹50,000 से कम मूल्य पर भी इंट्रा-स्टेट ई-वे बिल अनिवार्य हो सकता है।
ई-वे बिल कितने समय के लिए वैध होता है?
ई-वे बिल की वैधता दूरी पर निर्भर करती है: ओवर-डायमेंशनल कार्गो के लिए हर 20 किमी पर 1 दिन, सामान्य परिवहन के लिए हर 200 किमी पर 1 दिन। यानी 400 किमी की दूरी के लिए 2 दिन की वैधता होगी।
ई-वे बिल कौन बना सकता है?
ई-वे बिल विक्रेता, खरीदार या ट्रांसपोर्टर — तीनों में से कोई भी ewaybillgst.gov.in पर पंजीकरण कर बना सकता है। ₹50,000 से अधिक मूल्य की इंटर-स्टेट आपूर्ति के लिए यह GST-पंजीकृत सप्लायर की ज़िम्मेदारी है।
क्या ई-वे बिल बिना GSTIN के बन सकता है?
अपंजीकृत (unregistered) व्यक्ति भी ewaybillgst.gov.in पर एनरोलमेंट कर ई-वे बिल बना सकते हैं। इसके लिए PAN, मोबाइल नंबर और व्यवसाय पते की जानकारी चाहिए।
ई-वे बिल में गलती हो जाए तो क्या करें?
ई-वे बिल जनरेट होने के बाद संपादित नहीं किया जा सकता। यदि वाहन नंबर गलत हो तो "Update Vehicle" सुविधा से सुधार सकते हैं। अन्य गलतियों के लिए पुराना ई-वे बिल रद्द करके (cancel) नया बनाना होगा — केवल 24 घंटे के भीतर रद्द किया जा सकता है।
ई-वे बिल न होने पर क्या जुर्माना लगता है?
ई-वे बिल के बिना वस्तुओं का परिवहन CGST अधिनियम की धारा 129 के तहत अपराध है। जुर्माना टैक्स राशि का 100% या ₹10,000 — जो भी अधिक हो — और वाहन को रोककर माल ज़ब्त किया जा सकता है।
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