ई-वे बिल कैसे बनाएं — पूरी गाइड हिंदी में
ई-वे बिल क्या है, कब अनिवार्य है, ewaybillgst.gov.in पर कैसे बनाते हैं, वैधता अवधि, रद्द करने की प्रक्रिया और जुर्माने की जानकारी — सरल हिंदी में।
ई-वे बिल क्या है?
ई-वे बिल (Electronic Way Bill) एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ है जो ₹50,000 से अधिक मूल्य की वस्तुओं के परिवहन के लिए GSTN (GST Network) द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह GST के अंतर्गत इंटर-स्टेट और इंट्रा-स्टेट दोनों आपूर्ति पर लागू होता है।
ई-वे बिल 1 अप्रैल 2018 से इंटर-स्टेट आवाजाही के लिए और चरणबद्ध तरीके से इंट्रा-स्टेट आवाजाही के लिए लागू किया गया। इसका उद्देश्य टैक्स चोरी रोकना और माल की आवाजाही पर नज़र रखना है।
ई-वे बिल कब ज़रूरी है?
निम्नलिखित परिस्थितियों में ई-वे बिल अनिवार्य है:
- ₹50,000 से अधिक मूल्य की वस्तुओं का इंटर-स्टेट (एक राज्य से दूसरे राज्य) परिवहन
- अधिकांश राज्यों में ₹50,000 से अधिक मूल्य का इंट्रा-स्टेट परिवहन (राज्य-अनुसार सीमा अलग हो सकती है)
- बिक्री, स्थानांतरण (branch transfer), वापसी (return), या प्रदर्शनी के लिए भेजा जाना
- Job work के लिए माल भेजना
ई-वे बिल कैसे बनाएं — चरण-दर-चरण
चरण 1: पोर्टल पर लॉगिन
ewaybillgst.gov.in पर जाएं। यदि पहली बार उपयोग कर रहे हैं तो GSTIN के साथ पंजीकरण करें। पहले से पंजीकृत हैं तो सीधे लॉगिन करें।
चरण 2: "Generate New EWB" पर जाएं
बाएं मेनू में "E-Way Bill" → "Generate New" चुनें।
चरण 3: लेनदेन का प्रकार चुनें
- Transaction Type: Outbound (बाहर भेजना) या Inbound (मँगवाना) चुनें।
- Sub Type: Supply (बिक्री), Stock Transfer, Job Work, Returns आदि।
- Document Type: Tax Invoice, Bill of Supply, Delivery Challan आदि।
चरण 4: बिल/इनवॉइस की जानकारी
Invoice नंबर, तारीख, विक्रेता का GSTIN और खरीदार का GSTIN/नाम-पता, आपूर्ति का स्थान (Place of Supply) — ये सभी जानकारी भरें।
चरण 5: वस्तु का विवरण
HSN कोड, वस्तु का विवरण, मात्रा, मापन इकाई, करयोग्य मूल्य (taxable value), CGST/SGST/IGST दर और राशि भरें।
चरण 6: परिवहन की जानकारी
परिवहन का माध्यम (सड़क/रेल/हवाई/समुद्री) चुनें। सड़क परिवहन के लिए वाहन नंबर दर्ज करें या Transporter ID भरें (यदि ट्रांसपोर्टर पंजीकृत है)।
चरण 7: सबमिट करें और EWB नंबर पाएं
"Submit" करने पर 12 अंकों का ई-वे बिल नंबर (EBN) और QR कोड जनरेट होगा। इसे PDF में डाउनलोड करें और ड्राइवर को दें या DigiLocker/mSeva ऐप में सेव करें।
ई-वे बिल की वैधता
| परिवहन का प्रकार | दूरी | वैधता |
|---|---|---|
| ओवर-डायमेंशनल कार्गो | हर 20 किमी | 1 दिन |
| सामान्य परिवहन | 100 किमी तक | 1 दिन |
| सामान्य परिवहन | 100–300 किमी | 3 दिन |
| सामान्य परिवहन | 300–500 किमी | 5 दिन |
| सामान्य परिवहन | 500–1000 किमी | 10 दिन |
| सामान्य परिवहन | 1000 किमी से अधिक | 15 दिन |
ई-वे बिल कैसे रद्द (Cancel) करें?
यदि माल का परिवहन नहीं हुआ या गलत जानकारी भर गई, तो जनरेट होने के 24 घंटे के भीतर ई-वे बिल रद्द किया जा सकता है। पोर्टल पर "E-Way Bill" → "Cancel" में जाकर EWB नंबर डालें और कारण चुनें।
वाहन नंबर गलत हो तो 24 घंटे के भीतर "Update Vehicle Number" से सुधार सकते हैं।
ई-वे बिल न होने पर जुर्माना
बिना ई-वे बिल के वस्तु परिवहन करने पर CGST अधिनियम की धारा 129 के तहत:
- जुर्माना: बकाया टैक्स का 100% या ₹10,000 — जो भी अधिक हो
- वाहन और माल को रोककर ज़ब्त किया जा सकता है
- रिहाई के लिए टैक्स और जुर्माना जमा करना पड़ता है
Frequently asked questions
ई-वे बिल कब ज़रूरी होता है?
ई-वे बिल कितने समय के लिए वैध होता है?
ई-वे बिल कौन बना सकता है?
क्या ई-वे बिल बिना GSTIN के बन सकता है?
ई-वे बिल में गलती हो जाए तो क्या करें?
ई-वे बिल न होने पर क्या जुर्माना लगता है?
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